भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 से 11 SSC CGL, SSC CPO , CDS AFCAT & UPSC Exam Notes
भारतीय संविधान सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं और देश और राज्य में चलने वाली गतिविधियों के लिए जिस किताब का लाभ है उसे भारतीय संविधान कहते हैं भारतीय संविधान में कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद है ! तो चलिए अब हम इनके अनुच्छेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं । भाग-1 राज्य एवं संघ भाग 1 में हम कुल अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक समझेंगे । अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है अर्थात इस के राजा कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकते हैं । संघ का अर्थ है इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं भारत एक संघ है ! अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर यदि कोई अन्य देश भारत के साथ मिलना चाहता है या कोई टुकड़ा भी मिलना चाहता है तो उसे भारत में मिलाया जा सकता है इसके लिए हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है उदाहरण के लिए आपका सिक्किम राज्य, सिक्किम 35 संशोधन 1974 में सिक्किम को राज्य बनाया गया था इसके लिए संविधान में एक अनुच्छेद 2 (क) जोड़ा गया था लेकिन फिर सिक्किम को 36 वा संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22 वां राज्य बनाया गया अनुच्छेद 3 के अनुसार ...